500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए बैंक मैनेजर को तीन साल की सजा, कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला।

काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक रामेश्वर (जंसा) के शाखा प्रबंधक रहे संजय कुमार वर्मा 500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे।
 
15 साल पुराने मामले में दोषी बैंक प्रबंधक को तीन साल की सजा

15 साल पुराने मामले में दोषी बैंक प्रबंधक को तीन साल की सजा

काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, रामेश्वर (जंसा) के पूर्व शाखा प्रबंधक संजय कुमार वर्मा को 500 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश चतुर्थ (भ्रष्टाचार निवारण) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को सुनाया। साथ ही, उन पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का विवरण:

  • घटना का वर्ष: 2009
  • शिकायतकर्ता: बरेमा गांव के किसान देवनाथ सिंह
  • आरोप: किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के बदले शाखा प्रबंधक ने 2,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
  • घटना: संजय कुमार वर्मा ने 500 रुपये अग्रिम और शेष काम होने के बाद देने की शर्त पर सहमति जताई।
  • कार्यवाही: देवनाथ ने इस घटना की शिकायत की, जिसके बाद प्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ा गया।

न्यायालय की कार्यवाही:

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संतोष कुमार तिवारी ने मामले को पेश किया। अदालत ने भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध मानते हुए संजय कुमार वर्मा को दोषी ठहराया और तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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