US New Immigration Rules : अमेरिका में स्टूडेंट वीजा हो या H-1B वीजा, 24 घंटे साथ रखना जरूरी, वरना जेल!

US New Immigration Rules : अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एमिग्रेंट्स को लेकर एक सख्त नियम लागू किया है, जो 11 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गया है. इस नियम के तहत, अमेरिका में रहने वाले सभी एमिग्रेंट्स, चाहे वे वैध रूप से वर्क वीजा (जैसे H-1B), स्टूडेंट वीजा, या ग्रीन कार्ड के साथ हों, को हर समय यानी 24*7 अपनी आईडी प्रूफ रखना अनिवार्य होगा. यह नियम ट्रंप के कार्यकारी आदेश 'प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इनवेजन' का हिस्सा है, जिसका मकसद अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना और लाखों अवैध आप्रवासियों को निकालना है. अमेरिकी अदालत ने इस नियम को लागू करने की अनुमति दी है, जिसके बाद यह अब कानूनी रूप से कम्पल्सरी हो गया है.

 
US New Immigration Rule

एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट (ARR) क्या है?
US New Immigration Rules 2025

नया नियम 'एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1940' पर आधारित है, जिसमें गैर-नागरिकों को अमेरिकी सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी. हालांकि, 1940 का यह कानून कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ. ट्रंप प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है. नए नियम के तहत, 14 साल से अधिक उम्र के सभी गैर-नागरिक, जो अमेरिका में 30 दिन से अधिक समय तक रहते हैं, को अनिवार्य रूप से सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए उन्हें 'फॉर्म G-325R' भरना होगा. 14 साल से कम आयु के बच्चों का रजिस्ट्रेशन उनके माता-पिता या लीगल गार्जियन करेंगे.

किन्हें करना होगा रजिस्ट्रेशन ?
नया नियम मुख्य रूप से अवैध या इललीगल इमिग्रेंट्स को टार्गेट करता है. 

Illegal immigration : बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिकों को फॉर्म G-325R के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा.

  • नए आने वाले : 11 अप्रैल, 2025 के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले गैर-नागरिकों को अपने आगमन के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.
  • 14 साल के बच्चे: नॉन सिटजेन्स के बच्चे जो 14 साल की आयु प्राप्त करते हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी फिंगरप्रिंट्स सबमिट करने होंगे.
  • एड्रेस चेंज: सभी नॉन सिटजेन्स को अपने पते में बदलाव की सूचना 10 दिनों के अंदर सरकार को देनी होगी. ऐसा न करने पर 5,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है.

H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए नियम

वैध वीजा (जैसे H-1B, F-1 स्टूडेंट वीजा) या ग्रीन कार्ड धारकों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी. ये लोग पहले ही रजिस्टर्ड माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड (I-551), फॉर्म I-94, या अन्य सरकारी दस्तावेज हैं. इस प्रकार, भारतीय H-1B वीजा धारक और अंतरराष्ट्रीय छात्र, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं, को फॉर्म G-325R भरने की जरूरत नहीं है.

हालांकि, इन सभी नॉन सिटिजेन्स (18 साल और उससे अधिक आयु) को हर समय अपनी लीगल आईडी प्रूफ, जैसे ग्रीन कार्ड, वीजा दस्तावेज, या I-94, साथ रखना होगा. अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर इसे दिखाना करना जरूरी होगा. गृह सुरक्षा विभाग (DHS) की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा, "18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नॉन सिटीजेन्स को यह दस्तावेज हर समय साथ रखना होगा. प्रशासन ने DHS को इस नियम के सख्त प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा

  • USCIS ऑनलाइन अकाउंट: नॉन सिटीजेन्स को यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) की वेबसाइट पर एक व्यक्तिगत ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता या गार्जियन अकाउंट बनाएंगे.
  • Form G-325R: इस फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी जैसे पूरा नाम, पता, जन्म का देश, परिवार का विवरण, अमेरिका में प्रवेश की तारीख, और इमिग्रेशन स्थिति दर्ज करनी होगी. यह फॉर्म केवल ऑनलाइन जमा किया जा सकता है.
  • बायोमेट्रिक जानकारी: फॉर्म जमा करने के बाद, USCIS एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा, जहां फिंगर प्रिंट्स, फोटो, और सिग्नेचर लिए जाएंगे. 
  • रजिस्ट्रेशन का प्रूफ: जांच पूरी होने पर, USCIS एक 'प्रूफ ऑफ एलियन रजिस्ट्रेशन' डॉक्यूमेंट्स जारी करेगा, जो ऑनलाइन खाते में उपलब्ध होगा. 18 साल से अधिक आयु के नॉन सिटिजेन्स को इसे हर समय साथ रखना होगा.

रजिस्ट्रेशन न करने की सजा

जुर्माना: रजिस्ट्रेशन न करने या दस्तावेज साथ न रखने पर 5,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
जेल: गैर-अनुपालन करने वालों को 6 महीने तक की कैद हो सकती है.
निकाले जाने की प्रक्रिया: अवैध आप्रवासियों को निकाले जाने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

क्या रजिस्ट्रेशन से अमेरिका में रहने की अनुमति मिलेगी?

नहीं, रजिस्ट्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाएगी. DHS के अनुसार, रजिस्ट्रेशन केवल यह कंफर्म करता है कि सरकार को आपकी उपस्थिति की जानकारी हो. यदि आपके पास लीगल कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको निकाले जाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

फॉर्म G-325R में व्यक्तिगत जानकारी के अलावा आपराधिक इतिहास से संबंधित सवाल भी शामिल हैं. यदि आपने कोई अपराध किया है, तो इस जानकारी के आधार पर आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है.

पता बदलने की सूचना
सभी नॉन सिटीजेन्स को अपने पते में बदलाव की सूचना 10 दिनों के भीतर USCIS को देनी होगी. इसके लिए फॉर्म AR-11 ऑनलाइन या मेल द्वारा जमा करना होगा. ऐसा न करने पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना और निर्वासन का जोखिम हो सकता है.

भारतीय समुदाय पर प्रभाव
अमेरिका में लगभग 5.4 मिलियन भारतीय रहते हैं. 2022 के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 2,20,000 अवैध भारतीय आप्रवासी हैं, जो कुल अवैध आप्रवासियों का केवल 2% है. ये अवैध आप्रवासी नए नियम से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. हालांकि, H-1B वीजा धारक, स्टूडेंट वीजा धारक, और ग्रीन कार्ड धारक भारतीयों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें हर समय अपने दस्तावेज साथ रखने होंगे.

भारतीयों के लिए सुझाव

  • दस्तावेज साथ रखें: H-1B, स्टूडेंट वीजा, या ग्रीन कार्ड धारकों को हमेशा अपने लीगल दस्तावेज (जैसे पासपोर्ट, I-94, ग्रीन कार्ड) साथ रखने चाहिए.
  • कानूनी सलाह: यदि आपको अपनी इमिग्रेशन स्थिति या नियमों के बारे में संदेह है, तो किसी अनुभवी इमिग्रेशन वकील से परामर्श लें.
  • धोखाधड़ी से सावधान: नए नियमों का फायदा उठाकर कुछ स्कैमर गलत जानकारी या सेवाओं का लालच दे सकते हैं. केवल USCIS की आधिकारिक वेबसाइट (www.uscis.gov) पर भरोसा करें.

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