ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी: Step by Step सीखिए कैसे करें ITR File
Step by Step How to File ITR: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. जानें step by step और जरूरी दस्तावेज.

Step by Step How to File ITR: इनकम टैक्स ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. इससे उन करदाताओं (tax payers) को राहत मिलेगी जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है. इस डिसीजन का मकसद नए ITR फॉर्म्स और सिस्टम अपडेट्स के कारण करदाताओं को अधिक समय देना है.
ITR ऑनलाइन कैसे भरें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
Step by Step How to File ITR
1. जरूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करें
- फॉर्म 16 (नियोक्ता से)
- फॉर्म 26AS, AIS और TIS (आयकर पोर्टल से)
- बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र
- धारा 80C, 80D, HRA आदि के लिए रसीदें और विवरण
सही ITR फॉर्म चुनें:
- ITR-1 (सहज): वेतनभोगी जिनकी आय ₹50 लाख तक है.
- ITR-4 (सुगम): वे व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं.
3. आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें:
- www.incometax.gov.in पर जाएं.
- PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
ITR फॉर्म भरें:
- 'e-File' टैब पर क्लिक करें और 'File Income Tax Return' चुनें.
- आकलन वर्ष 2025-26 और 'ऑनलाइन' मोड चुनें.
- अपना स्टेटस (व्यक्ति, HUF आदि) चुनें.
- सही ITR फॉर्म का चयन करें.
- पूर्व-भरे गए विवरण की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार संपादित करें.
5. ITR को ई-वेरीफाई करें:
- आधार OTP, नेट बैंकिंग, EVC या ITR-V फॉर्म को बेंगलुरु स्थित CPC को भेजकर ई-वेरीफिकेशन करें.
नई ITR फाइलिंग में प्रमुख बदलाव
- धारा 80C, 80D, HRA आदि के लिए विस्तृत विवरण अनिवार्य: अब करदाता को बीमा कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, मकान किराया आदि की जानकारी देनी होगी.
नया क्या है इस बार?
नए ITR फॉर्म्स में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं
- धारा 80C और 80D के तहत कटौतियों के लिए संबंधित पॉलिसी या रसीद नंबर, खाता नंबर (PPF के लिए), और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के नाम की जानकारी आवश्यक होगी.
- राजनीतिक दलों को दान के लिए पंजीकरण नंबर का खुलासा करना होगा.
- चिकित्सा उपचार के लिए कटौती का दावा करने के लिए विशिष्ट बीमारियों की जानकारी दे.
ज्यादा फायदा: रिफंड पर अधिक ब्याज
नई डेडलाइन के कारण, यदि आप समय पर ITR दाखिल करते हैं और रिफंड प्राप्त करते हैं, तो आपको पहले की तुलना में 33% अधिक ब्याज मिल सकता है.
ALSO READ - ITR Filing 2025: ₹12 लाख तक की आय पर भी जरूर करें ITR फाइल, जानें इसके फायदे, कारण और अंतिम तारीख